जब पुलिस मांगे घूस: पुलिस वाले के रिश्वत मांगने पर हमें क्या करना चाहिए ?

अगर कोई पुलिसकर्मी आपसे रिश्वत (घूस) मांगता है, तो यह एक गंभीर आपराधिक अपराध है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून मौजूद हैं और आम नागरिक के पास इसके खिलाफ शिकायत करने के पूरे कानूनी अधिकार हैं। नीचे विस्तार से बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए:
टीपू सुल्तान
क्राइम एपिसोड
जब पुलिस मांगे घूस तो आप क्या कर सकते हैं:
1. लोकल एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को शिकायत करें:
हर राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) होता है, जो ऐसे मामलों की जांच करता है।
ACB में जाकर शिकायत दर्ज करें या
उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
आप चाहें तो गुप्त रूप से (anonymously) भी शिकायत कर सकते हैं
उदाहरण:
दिल्ली ACB हेल्पलाइन: 1031
2. सबूत इकट्ठा करें (अगर संभव हो):
बातचीत की रिकॉर्डिंग करें (ऑडियो/वीडियो)
अगर रिश्वत के लिए कॉल आया है, तो उसका रिकॉर्ड रखें
व्हाट्सएप मैसेज या कोई अन्य प्रमाण संभाल कर रखें
ध्यान दें: भारत में रिकॉर्डिंग करना अवैध नहीं है, अगर आप खुद उस बातचीत का हिस्सा हैं।
3. SP या DCP को लिखित शिकायत दें:
अगर ACB तक पहुंचना मुश्किल है तो आप सीधे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (SP या DCP) को लिखित शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत में पूरा विवरण दें: कब, कहां, कैसे रिश्वत मांगी गई
आप चाहें तो इसकी कॉपी RTI के साथ भेज सकते हैं
4. CBI को शिकायत करें (बड़े मामलों में):
अगर मामला बड़ा है या उच्च स्तर के अधिकारी संलिप्त हैं, तो आप CBI (Central Bureau of Investigation) की एंटी करप्शन शाखा में शिकायत कर सकते हैं।
वेबसाइट: https://cbi.gov.in
ईमेल या ऑनलाइन शिकायत फॉर्म के जरिए
यह भी पढ़े:
लाइन हाज़िर: पुलिसकर्मी को किन हालातो में लाइन हाज़िर किया जाता है 2025 !
CRIME REPORTING: सच्चाई तक पहुंचने की जोखिम भरी राह 2025 !
आईपीएस उषा रंगनानी: दिल्ली पुलिस की सिंघम आईपीएस अधिकारी 2025 !
5. प्रधानमंत्री या राज्य सरकार की भ्रष्टाचार हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें:
कई राज्यों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
PG Portal: https://pgportal.gov.in
मोबाइल ऐप्स जैसे “CPGRAMS”, “mGovernance” आदि का भी उपयोग किया जा सकता है
रिश्वत मांगने पर कानून क्या कहता है?
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)
रिश्वत मांगना ही अपराध है — चाहे रिश्वत ली गई हो या नहीं।
दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा, और जुर्माना भी हो सकता है।
IPC की धारा 7, 8, 13 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।
क्या रिश्वत देना भी अपराध है?
हाँ। अगर आप स्वेच्छा से रिश्वत देते हैं, तो यह भी अपराध है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती या दबाव में रिश्वत देते हैं और तुरंत उसकी रिपोर्ट करते हैं, तो आपको संरक्षण मिलता है।
बाकी खबरों से संबंधित जानकारी :
नशेड़ियों ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को चाकू से मारा | Crime Episode
नकली टिकट का नकली धंधा ,साइबर ने किया बड़ा खुलासा | Crime Episode
नशे के कारोबारियों ने गोली मारकर की हत्या | Crime Episode
क्या ट्रैप कार्रवाई (trap operation) हो सकती है?
हाँ। ACB या CBI आपके सहयोग से पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए “ट्रैप कार्रवाई” कर सकती है। इसमें:
पहले से योजना बनाई जाती है
रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ा जाता है
उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है
किसी भी हाल में डरें नहीं – आपके अधिकार हैं:
FIR दर्ज कराने से कोई नहीं रोक सकता
अगर अधिकारी धमकाता है, तो उसके खिलाफ अलग से शिकायत करें
आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है

भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज़ सबसे बड़ी ताकत है
अगर कोई पुलिसकर्मी रिश्वत मांगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। कानून और सरकारी एजेंसियां आपके साथ हैं। बस आपको साहस और जानकारी की जरूरत है। आवाज उठाइए, शिकायत दर्ज कराइए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होइए।