नशे में पकड़े गए? पुलिस को नहीं है शारीरिक हिंसा का अधिकार 2025 !

नशे में पकड़े गए? अगर पुलिस आपको सड़क पर शराब पीते हुए पकड़ती है, तो पुलिस को आपको मारने या शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

नशे में पकड़े गए? पुलिस को नहीं है शारीरिक हिंसा का अधिकार 2025 !
नशे में पकड़े गए? पुलिस को नहीं है शारीरिक हिंसा का अधिकार 2025 !

भारत के कानून और संविधान के तहत हर नागरिक को मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय पाने का अधिकार है।

CRIME EPISODE टीपू सुल्तान

क्राइम एपिसोड

नशे में पकड़े गए? तो पुलिस आपको क्यों नहीं मार सकती:

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब है कि बिना कानूनन प्रक्रिया के कोई भी पुलिसकर्मी आपको मार नहीं सकता।

2. पुलिस के पास गिरफ्तारी और चार्ज करने का अधिकार है, मारने का नहीं

अगर आपने कोई अपराध किया है (जैसे सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना), तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, FIR दर्ज कर सकती है, और कोर्ट में पेश कर सकती है।

लेकिन मारना, थप्पड़ मारना, लाठी से पीटना, गाली देना आदि अवैध है और पुलिस अत्याचार (Police Brutality) के अंतर्गत आता है।

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अगर आप सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़े जाते हैं:

क्या कार्रवाई हो सकती है:

धारा 68 (दिल्ली एक्साइज एक्ट) या राज्य के अन्य नियमों के तहत आपका चालान या गिरफ्तारी हो सकती है।

जुर्माना या कुछ घंटों की जेल की सजा दी जा सकती है।

पुलिस आपको मेडिकल जांच के लिए ले जा सकती है यह साबित करने के लिए कि आपने शराब पी रखी है।

अगर पुलिस मारपीट करती है तो आप क्या कर सकते हैं:

1. सबूत इकट्ठा करें:

अगर संभव हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें या किसी गवाह को शामिल करें।

शारीरिक चोटें हों तो डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट बनवाएं।

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2. शिकायत दर्ज करें:

आप स्थानीय पुलिस थाने, SP या DCP को शिकायत दे सकते हैं।

अगर थाना नहीं सुनता तो SP कार्यालय या IG को लिखित शिकायत भेजें।

3. मानवाधिकार आयोग से शिकायत करें:

आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकते हैं।

4. न्यायालय का सहारा लें:

आप कोर्ट में धारा 166A IPC के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं — जो सरकारी अधिकारी द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करने से संबंधित है।

CRIME EPISODE

गिरफ्तारी के दौरान नहीं चल सकती लाठी

पुलिस की लाठीचार्ज या बल प्रयोग केवल भीड़ नियंत्रण या खतरनाक हालात में अनुमति के तहत होता है — व्यक्तिगत गिरफ्तारी में नहीं।

नशे में हंगामा करना, गाड़ी चलाना या गाली-गलौज करना अतिरिक्त अपराध हो सकते हैं।

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